गाड़ी के थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी FASTag अनिवार्य, सरकार ने बदले नियम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग के नियमों में फिर से बदलाव किया है.
1 अप्रैल, 2021 से गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग (FASTag) अनिवार्य कर दिया गया है.
1 अप्रैल, 2021 से गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग (FASTag) अनिवार्य कर दिया गया है.
गाड़ियों में फास्टैग (FASTag) को लेकर सरकार नियमों में लगातार बदलाव कर रही है. अभी हाल ही में टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर डिस्कांट के लिए फास्टैग को जरूरी बनाया था. इसके बाद सरकार ने अब कुछ और नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अब कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा 1 दिसंबर, 2017 से पहले बिके चौपहिया वाहनों (4-wheeler) के लिए भी अनिवार्य कर दिया है. इन गाड़ियों के लिए अगले साल जनवरी से फास्टैग जरूरी हो जाएगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगले साल जनवरी से उन गाड़ियों में भी फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा जिनका रजिस्ट्रेशन एक दिसंबर, 2017 से पहले हुआ है.
इसके अलावा 1 अप्रैल, 2021 से गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (3rd Party Insurance) के लिए भी फास्टैग (FASTag) अनिवार्य कर दिया गया है.
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इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
रिटर्न डिस्काउंट के भी लिए फास्टैग जरूरी
बता दें कि 25 अगस्त को रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने टोल प्लाजा से 24 घंटे के अंदर वापसी पर मिलने वाले डिस्काउंट के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया था. अब यह डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगा जिन पर फास्टैग लगा हुआ है.
नए नियम के मुताबिक, फास्टैग लगी गाड़ी अगर 24 घंटे के भीतर उसी टोल प्लाजा पर वापस आती है तो इसकी एवज में मिलने वाले डिस्काउंट के लिए अलग से कोई रसीद कटाने की जरूरत नहीं होगी. टोल प्लाजा पर खुद ही उसके फास्टैग खाते से डिस्काउंट लगाकर पैसे कटेंगे. अब अगर आप कैश से के टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटे में वापसी पर मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी.
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फिटनेस के लिए भी फास्टैग
इससे पहले सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन (Vehicle registration) करने या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग (Fastag) की डीटेल लेने के निर्देश दिए थे.
05:27 PM IST